कई वाहनों की नंबर प्लेट पर A/F लिखा होता है। जिसका मतलब होता है ‘Applied for’. लेकिन क्या आप इसका मतलब और कारण जानते हैं? यदि नहीं तो आइये इस लेख में इसके कारण और मतलब के बारे में जानते हैं। अपने अक्सर कुछ नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर A/F लिखा देखा होगा।
गाड़ी नई हो या पुरानी प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब कोई भी गाड़ी दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है,तो उसको एक टेंपरेरी नंबर दिया जाता है।
यदि किसी गाड़ी को टेंपरेरी नंबर नहीं दिया जाता है,तो उसकी नंबर प्लेट पर A/F लिखा जाता है। A/F का मतलब होता है, ‘Applied for’ इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है, तब तक उसको नंबर प्लेट के A/F अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है।
क्या नंबर प्लेट पर A/F लिखना गैर कानूनी है।
जी हां, यदि आप A/F लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को एक सप्ताह से अधिक तक चलाते हो तो ऐसा करना गैर कानूनी है,क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारी (RTO) ने आपको A/F लिखने की सुविधा सिर्फ उसे अवधि तक के लिए दी है,जब तक की आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है। जैसे ही आपको परमानेंट नंबर मिलता है।आपको अपनी गाड़ी पर A/F की जगह परमानेंट नंबर लिखवाना होगा।
नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वाहन चलाना एक अपराध है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) पंजीकरण के बीमा वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता है। A/F लिखवा कर गाड़ी चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
लोगों में यह एक गलत धारणा है कि लोग लंबे समय तक अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F लिखवाकर चला सकते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा सोचना गलत है,और यदि आप बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको ₹10000/- तक जुर्माना या अपनी गाड़ी भी जब्त जा सकती है।
प्रत्येक डीलर को अलग-अलग प्रकार के वाहन बेचने के लिए अलग-अलग ट्रेड सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो की डीलर को (RTO) द्वारा आवंटित की जाती है, जैसे डीलर नए वाहनों बिक्री करने पर नंबर प्लेट पर चिपका सकता है।लेकिन इस संख्या को लंबे समय तक टेंपरेरी नंबर के तौर पर इस्तेमाल करना अपराध है।
BH लिखा होना का क्या मतलब होता है।
कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर तीर के निशान लग गए होते हैं। ऐसे निशान किसके गाड़ी में लिखा जा सकता है। ऐसे सिंबल सिर्फ सैनिकों के गाड़ी पर लगा हुआ देखेंगे,सैनिकों की गाड़ी की अलग से पहचान हो जाए इस मकसद से तीर लगाया जाता है। कुछ गाड़ियों BH भी लिखा होता है,इसका मतलब भारत से है। अगर आपने BH रजिस्ट्रेशन लिखा है तो इसे किसी भी राज्य में बेचने पर नंबर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी।